लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए कम ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सुविधा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत देने की बात कही गई है।
योजना के अनुसार पात्र किसान उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से अधिकतम 6 लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगे। ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 6 प्रतिशत रखे जाने की जानकारी सामने आई है।
किसानों के लिए क्या फायदा?
दीर्घकालिक और रियायती दर पर ऋण से छोटे और सीमांत किसानों को कृषि तथा उससे जुड़े कामों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिल सकती है। योजना की पात्रता, ऋण अवधि और आवेदन प्रक्रिया के विस्तृत नियम संबंधित विभाग की अधिसूचना से स्पष्ट होंगे।
आधिकारिक जानकारी का इंतजार
किसानों को आवेदन से पहले बैंक या संबंधित सरकारी विभाग द्वारा जारी नियमों की पुष्टि करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रसारित अपूर्ण जानकारी के आधार पर आवेदन या भुगतान नहीं करना चाहिए।
तथ्य-जांच: ऋण राशि और ब्याज दर से जुड़ी जानकारी ताजा कैबिनेट रिपोर्टिंग से सत्यापित की गई है।
डिस्क्लेमर: योजना की अंतिम पात्रता और शर्तें आधिकारिक शासनादेश/अधिसूचना के अनुसार लागू होंगी।